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अंतरराष्‍ट्रीय सांस्‍कृतिक संबंधों के संवर्धन की स्‍कीम

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संस्‍कृति मंत्रालय का उद्देश्‍य सांस्‍कृतिक करारों और सांस्‍कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के माध्‍यम से भारत तथा विश्‍व के विभिन्‍न देशों के बीच सांस्‍कृतिक संबंधों को विकसित करना और भारतीय संस्‍कृति का प्रसार करना है। अंतरराष्‍ट्रीय सांस्‍कृतिक संबंधों की स्‍कीम का उद्देश्‍य विदेशों में भारतीय संस्‍कृति के विभिन्‍न रूपों के प्रति जागरूकता पैदा करना और उसका प्रसार करना है। इस प्रयोजन से यह स्‍कीम संगोष्ठियों, महोत्‍सवों, प्रदर्शनियों आदि के लिए सांस्‍कृतिक विषयों पर कलाकारों और सांस्‍कृतिक व्‍यावसायिकों को वित्‍तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्‍ताव देती है ताकि भारतीय संस्‍कृति के प्रति जागरूकता कायम हो और विदेशी नागरिक भारतीय संस्‍कृति के बारे में कुछ सीख सकें। इसमें उन विदेशी कलाकारों और छात्रों को वित्‍तीय सहायता प्रदान करने का भी एक घटक मौजूद है जो भारतीय संस्‍कृति या कला रूप या संगीत, नृत्‍य, चित्रकारी आदि का अध्‍ययन करने के इच्‍छुक हैं। यह स्‍कीम विभिन्‍न संगठनों द्वारा अंतरराष्‍ट्रीय और देशी मेलों एवं अंतरराष्‍ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए वित्‍तीय सहायता भी प्रदान करती है।

   

सेमिनारों, महोत्‍सवों और सांस्‍कृतिक विषयों के लिए विदेश जाने वाले कलाकारों और सांस्‍कृतिक व्‍यावसायिकों हेतु वित्‍तीय सहायता।

इस स्‍कीम के भाग के तहत, विदेशों में प्रदर्शन/ सहभागिता के लिए भारतीय संस्‍कृति के विभिन्‍न पहलुओं पर आयोजित किए जाने वाले सेमिनारों, अनुसंधान, कार्यशालाओं, महोत्‍सवों और प्रदर्शनियों आदि के लिए एवं भारत की समृद्ध और विविध संस्‍कृति को प्रदर्शित करने के लिए कलाकारों को यात्रा व्‍यय में सहायता प्रदान की जाती है जिससे, आगे भी विदेशों में भारतीय संस्‍कृति का संवर्धन करने में सहायक सिद्ध होगा।

लक्ष्‍य / लाभ

विदेशों में प्रदर्शन / सहभागिता के लिए भारतीय संस्‍कृति के विभिन्‍न पहलुओं पर आयोजित किए जाने वाले सांस्‍कृतिक कार्यकलापों, सेमिनारों, अनुसंधान, कार्यशालाओं, महोत्‍सवों, प्रदर्शनियों आदि हेतु विदेश जाने के लिए कलाकारों की सहायता के लिए यात्रा संबंधी वित्‍तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्‍ताव है। तथापि, यह स्‍कीम उन संगठनों या संस्‍थानों के लिए नहीं है जो धार्मिक संस्‍थानों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

पात्रता

  1. सोसाइटियों, न्‍यासों, गैर सरकारी संगठनों और विश्‍वविद्यालयों जैसे ‘गैर-लाभकारी संगठनों’ सहित व्‍यक्ति एवं समूह।
  2. आवेदन की तारीख से कम से कम 5 वर्ष पूर्व से ही संस्‍कृति के क्षेत्र से संबंधित कार्यकलापों में कार्यरत व्‍यक्ति। इनके पास यूआईडी नम्‍बर / आधार कार्ड होना चाहिए।
  3. सोसाइटियां, न्‍यास, गैर सरकारी संगठन और विश्‍वविद्यालय पंजीकृत होने चाहिए एवं इनका एक समुचित रूप से गठित शासी निकाय तथा स्‍पष्‍ट रूप से निर्धारित प्रकार्यात्‍मक दायित्‍व/ संगम ज्ञापन होना चाहिए।
  4. एक समूह में से केवल 5 कलाकारों को शामिल किया जाएगा।
  5. अनुदान की अपेक्षा रखने वाले व्‍यक्ति/ गैर सरकारी संगठन / संस्‍थान / न्‍यास एक वित्‍त वर्ष में एक ही अनुदान प्राप्‍त करने के पात्र होंगे। यदि, इसी कार्यकलाप के लिए, चालू वित्‍त वर्ष के दौरान किसी अन्‍य सरकारी संगठन/ निजी संस्‍थान से प्राप्‍त किया जाता है, तो उस अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

सहायता राशि की मात्रा

  1. केवल 75,000/-रु. की उच्‍चतम सीमा या वास्‍तविक हवाई यात्रा किराए के इकॉनॉमी क्‍लास हवाई टिकट की ही प्रतिपूर्ति की जाएगी बशर्तें कि बाकी सभी मानदंड पूरे हों।
  2. इस अनुदान के तहत केवल हवाई यात्रा किराए का ही भुगतान किया जाएगा तथा वीज़ा शुल्‍क या पंजीकरण शुल्‍क जैसे किसी अन्‍य शुल्‍क का भुगतान नहीं किया जाएगा। आवेदक से किसी सरकारी संगठन या निजी संस्‍थान का इसी प्रयोजन के लिए वित्‍तीय सहायता की प्राप्ति / गैर प्राप्ति संबंधी प्रमाण-पत्र अपेक्षित है। यदि अनुदान प्राप्‍त कर रहे हों तो आवेदक : (क) उसका विवरण तथा (ख) संस्‍वीकृत राशि, यदि कोई हो उपलब्‍ध करवाएं।
  3. वित्‍तीय सहायता के लिए अनुमोदन/ संस्‍वीकृति पत्र भावी यात्रा से पहले ही जारी कर दिया जाएगा। यात्रा समाप्ति के बाद किसी व्‍यक्ति द्वारा कार्यक्रम में भाग लेने के पश्‍चात, भारत लौटने पर तथा मूल रूप में टिकट, वाउचर और बोर्डिंग पास उपलब्‍ध करवाने पर प्रतिपूर्ति आधार पर वास्‍तविक भुगतान किया जाएगा। यात्रा के बाद प्रस्‍तुत दस्‍तावेज को अनुमोदन पत्र के साथ अग्रेषित किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया

  1. आवेदन संबंधी निर्णय मामला दर मामला आधार तथा पहले आओ पहले पाओ आधार पर बजट उपलब्‍धता के अनुसार लिया जाएगा।
  2. आवेदन पत्र यात्रा / कार्यक्रम से तीन माह पूर्व प्राप्‍त हो जाने चाहिए।
  3. इस स्‍कीम के तहत वित्‍तीय सहायता का आवेदन करने वाले इच्‍छुक व्‍यक्ति/ संगठन, अनुलग्‍नक । और ।। जैसा भी लागू हो पर दिए गए मंत्रालय के निर्धारित प्रारूप में आवेदन भिजवाएंगे।
  4. संस्‍कृति मंत्रालय की वेबसाइट और साथ ही साथ प्रिंट मीडिया, दोनों पर ही वार्षिक रूप से एक विज्ञापन दिया जाएगा। आवेदन वित्‍त वर्ष के दौरान किसी भी समय प्रस्‍तुत किया जा सकता है।
  5. प्रत्‍येक तिमाही की निर्धारित तारीख को, संबंधित संयुक्‍त सचिव की अध्‍यक्षता में गठित एक समिति द्वारा सभी प्रकार से पूरे आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा ताकि प्राप्‍त आवेदनों/ प्रस्‍तावों पर निर्णय लिया जा सके।

मंत्रालय केवल पूर्ण आवेदन पत्रों को ही आगे बढ़ाएगा तथा कार्यक्रम की निर्धारित तारीख से पहले, चयनित आवेदक को अंतिम निर्णय की सूचना देगा तथा तत्‍पश्‍चात अपेक्षित औपचारिकताओं के पूरा होने पर यह अनुदान जारी कर दिया जाएगा।

आवेदन पत्र के साथ संलग्‍न किए जाने वाले दस्‍तावेज़

  1. व्‍यक्तियों के मामले में, उनके शैक्षिक अभिलेख एवं कार्य अनुभव तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्‍यापित चरित्र प्रमाण-पत्र।
  2. संस्‍थान /संगठन / एनजीओ द्वारा आवेदन के मामले में संगठन का संघटन और पंजीकरण विवरण, संगठन की संभावनाएं, संगम ज्ञापन, संगठन के नियम और विनियम, प्रत्‍येक सदस्‍य के विवरण सहित बोर्ड/ प्रबंधन का संघटन। यदि आवेदक एक पंजीकृत एनजीओ है, तो भारत सरकार के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति।

    गत तीन वर्ष में संस्‍कृति के क्षेत्र में किए गए कार्यकलापों की रिपोर्ट।

  3. प्रायोजित किए जाने वाले व्‍यक्ति का आधार / यूआईडी नंबर भी प्रस्‍तुत किया जाएगा।
  4. आवेदक या संगठन का आय और व्‍यय विवरण तथा किसी सनदी लेखाकार या सरकारी लेखा-परीक्षक द्वारा प्रमाणित की गई गत तीन वर्ष की बैलेंस शीट की प्रति। एनजीओ/ न्‍यासों से आवेदन के मामले में, 3 वर्षों की लेखा-परीक्षा तथा संस्‍कृति के क्षेत्र में 3 वर्षों के कार्यकलापों सहित वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्‍तुत की जाए।
  5. संस्‍वीकृत निधियों का इलैक्‍ट्रॉनिक अंतरण सुनिश्चित करने के लिए बैंक खाते का विवरण।
  6. मेजबान संगठन की ओर से निमंत्रण पत्र जिसे विदेश में भारतीय मिशनों के माध्‍यम से भिजवाया जाएगा या कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भारतीय मिशनों की ओर से एक संस्‍तुति पत्र।
  7. उस कार्यक्रम का संक्षिप्‍त विवरण जिसके लिए सहायता का अनुरोध किया गया है, उसकी अवधि, स्‍थान, यात्रा की संभावित या तय तारीखों सहित। यदि उपलब्‍धता हो तो टिकट की अनुमानित लागत का उल्‍लेख करें। सेमिनार या सम्‍मेलन के लिए सहायता के इच्‍छुक आवेदक उस पत्र या उसका सारांश प्रस्‍तुत करें जिसे प्रस्‍तुत करने का प्रस्‍ताव हो।

किस्‍तें

यात्रा के पूरा होने पर तथा टिकट, वाउचर और बोर्डिंग पास मूल रूप में प्रस्‍तुत करने पर यथा संस्‍वीकृत संपूर्ण व्‍यय राशि की प्रतिपूर्ति एक ही किस्‍त में कर दी जाएगी।

भुगतान का तरीका

सभी भुगतान केवल इलैक्‍ट्रॉनिक अंतरणों के माध्‍यम से ही किए जायेंगे।

मामले पर कार्रवाई करने का समय

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा की तारीख से लगभग तीन माह पूर्व, अग्रिम रूप से आवेदन करें।

विदेशी कलाकारों और सांस्‍कृतिक व्‍यावसायिकों को भारतीय संस्‍कृति (अमूर्त सांस्‍कृतिक विरासत) के किसी रूप का अध्‍ययन करने और / अथवा सीखने के लिए वित्‍तीय सहायता।

अंतरराष्‍ट्रीय और देशी पुस्‍तक मेलों एवं अंतरराष्‍ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए वित्‍तीय सहायता